दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ और पात्रता DAYALU

हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत, परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर सहायता दी जाएगी।

योजना का उद्देश्य

इस योजना के माध्यम से 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक की आयु के ऐसे व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, को मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता व्यक्ति की आयु के अनुसार निर्धारित की जाती है।

वित्तीय सहायता की श्रेणियाँ

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से होगी:

  • 6 से 12 वर्ष तक: ₹1,00,000

  • 12 से 18 वर्ष तक: ₹2,00,000

  • 18 से 25 वर्ष तक: ₹3,00,000

  • 25 से 45 वर्ष तक: ₹5,00,000

  • 45 से 60 वर्ष तक: ₹3,00,000

अन्य योजनाओं से संबंध

इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। इससे गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।

योजना का महत्व

हरियाणा सरकार की यह पहल उन जरूरतमंद परिवारों को सशक्त बनाने का प्रयास है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना से उन्हें न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि सामाजिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' हरियाणा सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। यदि आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।

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1 Comments

  1. बहुत अच्छी योजना है |

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